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सेंट्रल बोर्ड कर्मचारियों के परिवार को अब मिलेगा ₹15 लाख का सहारा, EPFO ने लगभग डबल की डेथ रिलीफ फंड की रकम

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला किया है। संगठन ने सेंट्रल बोर्ड कर्मचारियों को डेथ रिलीफ फंड के तहत मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया अमाउंट को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। EPFO का यह नया फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। यानी इस तारीख के बाद किसी सदस्य की मौत होने पर उसके परिजनों को पुराने 8.8 लाख की बजाय ₹15 लाख मिलेंगे।



यह बढ़ाया गया अमाउंट केंद्रीय बोर्ड के मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्य (नामित या कानूनी वारिस) को स्टाफ वेलफेयर फंड से पेमेंट किया जाएगा। यह फैसला EPFO के निर्णय लेने वाले बोर्ड यानी केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने लिया है, जिसमें सरकार, एम्प्लॉयर और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा EPFO ने यह भी निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से इस एक्स-ग्रेशिया अमाउंट में हर साल 5% की बढ़ोतरी की जाएगी।



19 अगस्त को EPFO ने दी जानकारी

EPFO ने 19 अगस्त 2025 को जारी एक परिपत्र में कहा- 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष/केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की स्वीकृति से मृत्यु राहत कोष के तहत एक्स-ग्रेशिया राशि को ₹8.80 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख किया गया है। ₹15 लाख की यह राशि केंद्रीय बोर्ड के मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों (नामित या कानूनी वारिस) को स्टाफ वेलफेयर फंड से दी जाएगी।'



हाल के दिनों में EPFO ने किए दो अहम बदलाव

EPFO ने हाल ही में दो जरूरी बदलाव किए हैं ताकि आपके काम में आसानी हो सके। पहला ये कि अगर कोई कर्मचारी की अचानक मौत हो जाए और उसके नाबालिग बच्चों को पैसे मिलना हो, तो अब उन्हें बैंक में पैसे पाने के लिए गार्डियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे मौत के बाद PF का पैसा मिलने में जल्दी होगी। दूसरा बदलाव आधार कार्ड को लेकर है। जिन लोगों ने अभी तक अपने UAN में आधार लिंक या सत्यापन नहीं कराया है, या आधार की जानकारी सही नहीं की है, उनके लिए EPFO ने प्रोसेस को आसान कर दिया है। अब वे जल्दी और आसानी से अपना आधार अपडेट कर सकते हैं।

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