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दिल्ली लोक अदालत में ट्रैफिक चालान माफ कराने जाने से पहले जरूर साथ रख लें ये डॉक्यूमेंट, बिना इसके नहीं मिलेगी कोर्ट में एंट्री

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अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके वाहन पर ट्रैफिक चालान हैं, तो कल यानी 13 सितंबर को इन ट्रैफिक चालान से छुटकारा पाने का आपके पास काफी अच्छा मौका है. दरअसल, कल देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. इस लोक अदालत में लोग अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस लोक अदालत के बारे में.



दिल्ली के 7 कार्ट में लग रही है लोक अदालतदिल्ली के 7 कोर्ट में कल लोक अदालत लगने वाली हैं. इसमें पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं. ऐसे में कल आप इन कोर्ट में जाकर अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा कम पैसों में कर सकते हैं.



लोक अदालत के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटअगर आपने कल लोक अदालत के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आप कल लोक अदालत जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने होंगे. इसमें ये डॉक्यूमेंट शामिल हैं.



  • ट्रैफिक चालान की कॉपी
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पहचान पत्र
  • अपॉइंटमेंट लेटर


लोक अदालत कल 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगने वाली है. ऐसे में समय के अनुसार लोक अदालत पहुंचे. कई ट्रैफिक चालान आपको माफ भी किए जा सकते हैं. वहीं कुछ चालान को कम पैसों में निपटाया भी जा सकते हैं.



लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?लोक अदालत का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी NALSA की वेबसाइट पर जा सकते हैं और आवेदन फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

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