Next Story
Newszop

मलयालम रैपर वेदान को रेप मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

Send Push

कोच्चि, 19 अगस्त . केरल हाई कोर्ट ने Tuesday को मलयालम रैपर हिरंदास मुरली, जिन्हें वेदान के नाम से जाना जाता है को एक रेप मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

इस याचिका पर अगली सुनवाई Wednesday को होगी. वेदान पर एक महिला डॉक्टर ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और इस मामले के सामने आने के बाद से वह फरार हैं. केरल पुलिस ने आशंका जताई थी कि वह देश छोड़कर भाग सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ हाल ही में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.

30 जुलाई को थ्रिक्काकारा पुलिस ने वेदान के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था. शिकायतकर्ता ने बताया कि साल 2021 से 2023 के बीच वेदान ने शादी का वादा करके उसका यौन शोषण किया.

कोच्चि में पिछले महीने दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि साल 2021 से 2023 के बीच वेदान ने शादी का वादा करके उनका यौन शोषण किया. दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जब वह मेडिकल छात्रा थीं. महिला का दावा है कि वेदान ने कोझिकोड, कोच्चि और अन्य जगहों पर कम से कम पांच बार उनका शोषण किया. दोनों कुछ समय तक साथ भी रहे. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि वेदान ने उनसे पैसे भी वसूले.

डॉक्टर ने यह भी बताया कि साल 2021 में वेदान के पहले एल्बम के लिए फंड की कमी थी, तब उसने 15 हजार रुपए दिए. इसके अलावा, उसने वेदान की ट्रेन यात्रा के लिए 8,300 रुपए भी दिए. दोनों कुछ दिन साथ रहे, लेकिन साल 2023 में वेदान ने रुचि न होने की बात कहकर रिश्ता तोड़ लिया, जिससे शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव हुआ.

मामला दर्ज होने के बाद वेदान ने केरल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.

एनएस/जीकेटी

Loving Newspoint? Download the app now