चंडीगढ़, 16 अक्टूबर . पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 15 अक्टूबर 2025 तक राज्य में एक ही दिन में 31 नए पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं. इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 165 पराली जलाने के मामले दर्ज किए जा चुके हैं.
अमृतसर जिला इस बार पराली जलाने के मामलों में सबसे आगे रहा है, जहां 68 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके बाद तरन तारन में 47, पटियाला में 11 और फिरोजपुर में 6 मामले सामने आए हैं, जबकि कुछ जिलों जैसे मोगा, मुक्तसर, रूपनगर और पठानकोट में अब तक एक भी घटना की सूचना नहीं मिली है.
सीएक्यूएम रिपोर्ट के अनुसार, अब तक राज्यभर में 165 स्थानों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें से 97 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई है. इन मामलों में संबंधित किसानों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 89 किसानों पर पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है.
कुल 4.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 3.15 लाख रुपए की राशि वसूल भी की जा चुकी है.
पंजाब Government ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी शुरू की है. रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 80 से ज्यादा First Information Report विभिन्न जिलों में बीएनएस की धारा 223 के तहत दर्ज की गई हैं. इसके अलावा 55 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’ भी की गई है, जिसका अर्थ है कि उनके भूमि रिकॉर्ड पर यह उल्लंघन दर्ज कर लिया गया है.
अमृतसर और तरन तारन जिलों में सबसे अधिक कार्रवाई की गई है. अमृतसर में अब तक 32 किसानों पर जुर्माना, 32 First Information Report और 32 रेड एंट्री दर्ज की गई हैं. वहीं तरन तारन में 47 First Information Report दर्ज हुई हैं और 13 रेड एंट्री की गई हैं.
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अब तक किसी भी नोडल या सुपरवाइजरी अधिकारी के खिलाफ कोई अभियोजन कार्रवाई नहीं की गई है, हालांकि 67 चेतावनी नोटिस और शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं.
सीएक्यूएम ने राज्य Governmentों और प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करें और किसानों को वैकल्पिक प्रबंधन उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करें.
पंजाब में अब तक कुल 31.72 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र में से लगभग 19.5 प्रतिशत क्षेत्र की कटाई पूरी हो चुकी है.
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वीकेयू/डीएससी
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