By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीयों के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि बहुत ही जरूरी दस्तावेज है, ऐसे में बात करें पैन कार्ड की तो बैंक खाता खोलना हो, आयकर रिटर्न दाखिल करना हो या वित्तीय केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी हो, हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, इतना जरूरी होने के कारण आपको पता होना चाहिए कि कहीं आपका पैन कार्ड एक्सपायर तो नहीं हो गया, आइए जानते हैं कैसे करें इसका पता-

क्या पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध है?
पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध रहता है, जब तक धारक जीवित है। इसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही रद्द किया जाता है। परिवार के किसी सदस्य या कानूनी प्रतिनिधि को आधिकारिक रूप से पैन को निष्क्रिय करने के लिए आयकर विभाग को मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करनी होगी।
एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है
भारत में, एक व्यक्ति को केवल एक ही पैन कार्ड रखने की अनुमति है। यदि कोई व्यक्ति गलती से या जानबूझकर कई पैन कार्ड रखता है, तो इसे अवैध माना जाता है।

डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए जुर्माना
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के अनुसार, एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है।
डुप्लीकेट पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें
आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएँ
पैन शिकायत अनुभाग पर जाएँ
पैन सरेंडर करने का विकल्प चुनें
आवश्यक विवरण भरें और फ़ॉर्म जमा करें
ऑफ़लाइन तरीका:
फ़ॉर्म 49A या पैन सुधार फ़ॉर्म भरें
डुप्लीकेट पैन कार्ड की एक प्रति संलग्न करें
अपने नज़दीकी NSDL या UTIITSL केंद्र पर दस्तावेज़ जमा करें
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