दोस्तो भारत में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा हैं, लेकिन आरक्षण प्रणाली सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के उत्थान के लिए बनाई गई थी। कई सालों से पिछड़ी जातियां इसका लाभ उठा रही हैं, वहीं सामान्य वर्ग के गरीब परिवार इससे वंचित रहे। इस समस्या से निपटने के लिए, केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू किया।

यदि आप सामान्य वर्ग के गरीब परिवार से हैं और इस कोटे का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। आइएप जानते हैं इसको बनाने की आसान प्रक्रिया-
पात्रता मानदंड
8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सामान्य वर्ग के परिवार पात्र हैं।
परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएँ और EWS आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
फॉर्म को बिना किसी त्रुटि के सावधानीपूर्वक भरें।

आवश्यक दस्तावेज़
परिवार का आय प्रमाण पत्र।
निवास प्रमाण पत्र (आधार, मतदाता पहचान पत्र, आदि)।
ज़मीन/संपत्ति के दस्तावेज़।
पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और राज्य द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज़।
जमा और सत्यापन
भरे हुए फ़ॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
आवेदन तहसील या एसडीएम कार्यालय में जमा करें।
उचित सत्यापन के बाद, EWS प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
You may also like
पार्षद से लेकर मुख्यम़ंत्री तक बने भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, पीएम मोदी और सीएम भजनलाल हुए भावुक
दिल्ली के विकास और पार्टी के सुशासन में वीके मल्होत्रा का योगदान अविस्मरणीय : पीएम मोदी
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में एसआईटी ने उठाए सख्त कदम, प्रमुख लोगों से पूछताछ जारी
तिलक वर्मा ने बचपन के कोच को दिया श्रेय, बोले- जब कोई नहीं जानता था, तब उनका साथ मिला
मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान कौन हैं, जिन्हें पुलिस ने बरेली में हुए बवाल का ज़िम्मेदार बताया