स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी दलों को चुनाव प्रक्रिया और पालन किए जाने वाले नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई।
डॉ. चौधरी ने बताया कि 9 नवंबर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेगा। भागलपुर जिले में 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
हर बूथ पर CCTV कैमरे और वेबकास्टिंग की सुविधा
मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर समीक्षा भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जबकि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इनकी वेबकास्टिंग के जरिए सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत नजर रखी जा सके।
48 घंटे तक रहेगा प्रचार पर प्रतिबंध
9 नवंबर शाम 6 बजे से 11 नवंबर मतदान समाप्ति तक, यानी 48 घंटे की अवधि में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126 के तहत कोई सार्वजनिक सभा, जुलूस या प्रचार अभियान नहीं किया जा सकेगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
चुनाव प्रचार खत्म होते ही निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से आए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तुरंत क्षेत्र छोड़ना होगा। इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उम्मीदवारों को सीमित वाहनों की अनुमति
मतदान दिवस पर उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के लिए सिर्फ एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। उस वाहन में चालक सहित पांच से अधिक लोग सवार नहीं हो सकेंगे। प्रशासन ने सभी दलों और अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।
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