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आयकर विभाग ने जारी की ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी, AY 2024-25 के लिए फाइलिंग हुई आसान

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आयकर विभाग ने 8 अगस्त, 2025 को आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए ITR-5 एक्सेल यूटिलिटी लॉन्च की, जिससे साझेदारी फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (LLP) और सहकारी समितियों के लिए कर दाखिल करना आसान हो गया। ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध यह यूटिलिटी, व्यक्तियों के संघों (AOPs), व्यक्तियों के निकायों (BOIs), कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों, पंजीकृत समितियों, स्थानीय प्राधिकरणों और चुनिंदा व्यावसायिक ट्रस्टों (व्यक्तियों, HUF, कंपनियों और ITR-7 दाखिल करने वालों को छोड़कर) को भी सेवाएं प्रदान करती है।

X के माध्यम से घोषित, इस यूटिलिटी में व्यापक वित्तीय प्रकटीकरण शामिल हैं: भाग A में सामान्य जानकारी, बैलेंस शीट और लाभ/हानि विवरण शामिल हैं, जबकि भाग B में आय की गणना और कर देयता शामिल है। प्रमुख अनुसूचियों में आय के स्रोत, हानि समायोजन, मूल्यह्रास, कटौती, छूट प्राप्त आय, विदेशी संपत्तियां, GST समाधान और कर राहत शामिल हैं। निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए नए प्रावधान हैं एमएसएमई पंजीकरण, धारा 80-आईएसी स्टार्टअप कटौती, और क्रिप्टोकरेंसी व एनएफटी जैसी आभासी डिजिटल संपत्तियों के लिए उन्नत रिपोर्टिंग। बायबैक हानि रिपोर्टिंग अब केवल तभी अनुमत है जब संबंधित लाभांश पर कर लगाया जाता है।

गैर-ऑडिट मामलों के लिए दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है, जिसमें ऑडिट किए गए खाते 31 अक्टूबर तक और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट 30 नवंबर तक देय हैं। करदाता 30 दिनों के भीतर रिटर्न का ई-सत्यापन कर सकते हैं या हस्ताक्षरित आईटीआर-वी फॉर्म बेंगलुरु स्थित केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को भेज सकते हैं। किसी सहायक दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर क्रेडिट फॉर्म 26AS के अनुरूप होने चाहिए।

करदाताओं को दाखिल करने से पहले पोर्टल पंजीकरण, रिफंड के लिए मान्य बैंक खाते और अद्यतन डिजिटल हस्ताक्षर सुनिश्चित करने चाहिए। महत्वपूर्ण फॉर्म अपडेट के कारण उपयोगिता की रिलीज़ में थोड़ी देरी हुई है, जो भारत के विकसित होते कर परिदृश्य में विविध संस्थाओं के लिए अनुपालन को बढ़ाती है।

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