Saudi Job Rules: विदेश में जॉब के लिए सऊदी अरब भारतीय वर्कर्स के बीच काफी पॉपुलर देश है। यहां पर 26 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो टेक, हेल्थकेयर से लेकर सर्विस सेक्टर तक में जॉब कर रहे हैं।   सऊदी अरब ब्लू कॉलर वर्कर्स (वेटर, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर आदि) के बीच ज्यादा पॉपुलर है, जिन्हें आसानी से वर्क वीजा मिल जाता है और वे भारत की तुलना में यहां ज्यादा सैलरी भी पाते हैं। हालांकि, अब सऊदी अरब के अस्थायी वर्क वीजा को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया गया है।   
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दरअसल, सऊदी अरब ने कहा है कि अब विदेशी वर्कर्स को वर्क वीजा तभी मिलेगा, जब उनके पास पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस होगा। वीजा जारी करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बदलाव के जरिए पुराने नियमों को बदला गया है, जिसके तहत विदेशी वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस तब लेना होता था, जब उनका वीजा अप्रूव हो जाए। अगर आप भी सऊदी अरब में जॉब करने जा रहे हैं, तो फिर आपको भी वीजा अप्रूव होने से पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करना होगा।
     
वर्क वीजा के नए नियम क्या हैं?
फ्रैमोमेन की रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियम के तहत विदेशी वर्कर को जो भी कंपनी स्पांसर कर रही है, उसके रजिस्टर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को 'काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस' ( CCHI) के जरिए मंजूरी मिलना भी अनिवार्य है। CCHI सऊदी अरब में हेल्थ कवरेज की देखरेख करने वाली नियामक संस्था है। पुराने नियमों के तहत Enjaz प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को स्वीकार किया जाता था।
     
संशोधित नियमों के तहत, इंश्योरेंस प्रोवाइडर को आवेदक के पासपोर्ट और टेंपरेरी एंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी CCHI को जमा करनी होगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सीधे काउंसिल के सिस्टम में व्यक्ति के पासपोर्ट रिकॉर्ड से जुड़ी हो, जो पहले जरूरी नहीं था। ये अपडेट सऊदी अरब के विदेशी वर्कर्स को लेकर किए जा रहे बड़े बदलावों का हिस्सा है। सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस का नया सिस्टम ऐसे समय पर आया है, जब कुछ दिनों पहले ही यहां कफाला सिस्टम खत्म किया गया था।
  
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दरअसल, सऊदी अरब ने कहा है कि अब विदेशी वर्कर्स को वर्क वीजा तभी मिलेगा, जब उनके पास पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस होगा। वीजा जारी करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बदलाव के जरिए पुराने नियमों को बदला गया है, जिसके तहत विदेशी वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस तब लेना होता था, जब उनका वीजा अप्रूव हो जाए। अगर आप भी सऊदी अरब में जॉब करने जा रहे हैं, तो फिर आपको भी वीजा अप्रूव होने से पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करना होगा।
वर्क वीजा के नए नियम क्या हैं?
फ्रैमोमेन की रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियम के तहत विदेशी वर्कर को जो भी कंपनी स्पांसर कर रही है, उसके रजिस्टर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को 'काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस' ( CCHI) के जरिए मंजूरी मिलना भी अनिवार्य है। CCHI सऊदी अरब में हेल्थ कवरेज की देखरेख करने वाली नियामक संस्था है। पुराने नियमों के तहत Enjaz प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को स्वीकार किया जाता था।
संशोधित नियमों के तहत, इंश्योरेंस प्रोवाइडर को आवेदक के पासपोर्ट और टेंपरेरी एंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी CCHI को जमा करनी होगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सीधे काउंसिल के सिस्टम में व्यक्ति के पासपोर्ट रिकॉर्ड से जुड़ी हो, जो पहले जरूरी नहीं था। ये अपडेट सऊदी अरब के विदेशी वर्कर्स को लेकर किए जा रहे बड़े बदलावों का हिस्सा है। सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस का नया सिस्टम ऐसे समय पर आया है, जब कुछ दिनों पहले ही यहां कफाला सिस्टम खत्म किया गया था।
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