नई दिल्ली: सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि का इस्तेमाल करने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने इन चीजों पर जीएसटी को बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। अभी तक तंबाकू प्रोडक्ट पर 28 फीसदी जीएसटी लगा करता था। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद सिन गुड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वहीं लग्जरी कार, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड पर भी 40 फीसदी जीएसटी लगेगा।
कितना पड़ेगा असर?नई जीएसटी दर के बाद तंबाकू प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाएंगे। अगर अभी सिगरेट का कोई पैकेट 256 रुपये में मिलता है तो नई दर के बाद वह 280 रुपये में मिलेगा। इस तरह सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले को 24 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।
कितना पड़ेगा असर?नई जीएसटी दर के बाद तंबाकू प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाएंगे। अगर अभी सिगरेट का कोई पैकेट 256 रुपये में मिलता है तो नई दर के बाद वह 280 रुपये में मिलेगा। इस तरह सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले को 24 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।
You may also like
Ganesh Chaturthi 2025: जाने किस दिन किया जाएगा गणपति बप्पा का विसर्जन, इस दिन कर दें आप भी ये टोटका, मिलेगी आपको....
'द बंगाल फाइल्स' की प्रोड्यूसर ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, फिल्म पर राजनीतिक दबाव का जताया विरोध
2 बच्चों के बाप शमीम ने संजय बनकर की दोस्ती, फिर छात्रा के साथ किया ऐसा घिनौना काम कि खून खौलेगा
GST 2.0 : कितने असरदार साबित होंगे जीएसटी सुधार? क्या देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार?
झारखंड: 10 लाख के इनामी टीएसपीसी के शशिकांत दस्ता से पुलिस की मुठभेड़, दो जवान बलिदान