नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली में महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही रात के समय दुकान चला सकती हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम कर सकती हैं।
दिल्ली सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन
दरअसल, दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के फैसले को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए उनकी लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
एलजी पहले ही कर चुके थे प्रस्ताव को मंजूर
आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस साल की शुरुआत में मंजूरी दे दी थी। एक समाचार एजेंसी के अनुसार, अधिसूचना में अब इसे अनुमति देने के नियम सूचीबद्ध किए गए हैं।
इस अधिनियम में सरकार ने जोड़े नियम
दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के तहत महिलाओं को रोजगार देने और उनके रोजगार की शर्तों से संबंधित दो एन्ट्रीज जोड़ी हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इसके अलावा आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का भी गठन करना होगा।
कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना वेतन
दिल्ली सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हर कर्मचारी ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन और अधिकतम 48 घंटे साप्ताहिक ड्यूटी का हकदार होगा। किसी भी कर्मचारी को किसी भी दिन नौ घंटे (भोजन और आराम के समय सहित) से ज्यादा और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वर्करों के लिए करनी होंगी ये व्यवस्थाएं
इसके अलावा, किसी भी कर्मचारी को लगातार पांच घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मालिक या संस्थान उन सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, और परिवहन के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था करेंगे, जिन्हें ओवरटाइम या नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कहा गया है।
नाइट शिफ्ट करने के लिए नहीं किया जाएगा मजबूर
अधिसूचना में कहा गया कि पात्र कर्मचारियों को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 8 के तहत सामान्य दर से दोगुनी दर पर ओवरटाइम वेतन का भुगतान किया जाएगा। यदि कोई शिफ्ट में काम होगा, तो वह इस तरह होगा कि किसी भी कर्मचारी को केवल नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए।"
POSH, सुरक्षा नियम लागू होंगे
अधिसूचना में कहा गया हकि महिलाओं को नियुक्त करने वाला हर एक नियोक्ता कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत ICC का गठन करेगा।
संस्थानों में लगाने होंगे कैमरे
अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, नियोक्ताओं को सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और फुटेज को कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखना होगा। यह फुटेज मुख्य दुकान निरीक्षक जैसे अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही राष्ट्रीय अवकाशों पर काम के बदले प्रतिपूरक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि, बीमा और बोनस जैसे कानूनी लाभ भी शामिल हैं।
दिल्ली सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन
दरअसल, दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के फैसले को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए उनकी लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
एलजी पहले ही कर चुके थे प्रस्ताव को मंजूर
आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस साल की शुरुआत में मंजूरी दे दी थी। एक समाचार एजेंसी के अनुसार, अधिसूचना में अब इसे अनुमति देने के नियम सूचीबद्ध किए गए हैं।
इस अधिनियम में सरकार ने जोड़े नियम
दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के तहत महिलाओं को रोजगार देने और उनके रोजगार की शर्तों से संबंधित दो एन्ट्रीज जोड़ी हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इसके अलावा आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का भी गठन करना होगा।
कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना वेतन
दिल्ली सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हर कर्मचारी ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन और अधिकतम 48 घंटे साप्ताहिक ड्यूटी का हकदार होगा। किसी भी कर्मचारी को किसी भी दिन नौ घंटे (भोजन और आराम के समय सहित) से ज्यादा और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वर्करों के लिए करनी होंगी ये व्यवस्थाएं
इसके अलावा, किसी भी कर्मचारी को लगातार पांच घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मालिक या संस्थान उन सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, और परिवहन के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था करेंगे, जिन्हें ओवरटाइम या नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कहा गया है।
नाइट शिफ्ट करने के लिए नहीं किया जाएगा मजबूर
अधिसूचना में कहा गया कि पात्र कर्मचारियों को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 8 के तहत सामान्य दर से दोगुनी दर पर ओवरटाइम वेतन का भुगतान किया जाएगा। यदि कोई शिफ्ट में काम होगा, तो वह इस तरह होगा कि किसी भी कर्मचारी को केवल नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए।"
POSH, सुरक्षा नियम लागू होंगे
अधिसूचना में कहा गया हकि महिलाओं को नियुक्त करने वाला हर एक नियोक्ता कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत ICC का गठन करेगा।
संस्थानों में लगाने होंगे कैमरे
अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, नियोक्ताओं को सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और फुटेज को कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखना होगा। यह फुटेज मुख्य दुकान निरीक्षक जैसे अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही राष्ट्रीय अवकाशों पर काम के बदले प्रतिपूरक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि, बीमा और बोनस जैसे कानूनी लाभ भी शामिल हैं।
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