नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मकान बनाने वालों को नगर निगम में कंप्लेंट की धमकी देकर जबरन वसूली करने वाला गैंग सक्रिय है। एक पीड़ित ने सामने आकर पुलिस में शिकायत दी जिसके बाद जाफराबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी।
दावा है कि ब्लैकमेल करने वाले एरिया के कुख्यात गैंगस्टरों से रिश्ते होने का भी दावा करते हैं, ताकि पीड़ित पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत ना दिखा सकें।
क्या है पूरा मामला
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जाफराबाद एरिया में काम करने वाले एक बिल्डर से एरिया में काम करने की एवज में 15 लाख रुपये की डिमांड की गई। चौहान बांगर में रहने वाले बिलाल मलिक और आफताब आलम को नामजद कराया है। दावा है कि एरिया में कोई भी शख्स अपना मकान बनवाता है या रिनोवेशन करवाता है तो यह दोनों MCD या अन्य विभागों में कंप्लेंट करते हैं। इन शिकायतों की आड़ में मकान मालिकों और बिल्डरों से मोटी रकम वसूलते हैं।
वसूली के रूप में मांगा फ्लैट
आरोप लगाया कि वह इलाके में एक मकान बनवा रहे थे तो आरोपी आफताब ने करीब ही एक फ्लैट किराए पर लिया। वह एक्सटॉर्शन के तौर पर एक फ्लैट की मांग करने लगा। उन्होंने इनकार कर दिया तो आरोपी उनके खिलाफ शिकायत करने की धमकी देने लगे। कई बिल्डरों की मिसाल देते हुए बताया कि कई बिल्डर्स उन्हें एक्सटॉर्शन मनी देते हैं।
बिल्डर ने किया ये दावा
आरोपी ने दावा किया कि एक बिल्डर ने उन्हें एक फ्लैट शिकायतकर्ता की बिल्डिंग के बगल में दे रखा है। बिल्डर ने दावा किया कि आरोपी उनके घर आए और 15 लाख की डिमांड करने लगे। वरना बिल्डिंग की कंप्लेंट कर उसे गिरवा देंगे। एक बार आरोपी एक ऑफिस में भी ले गए, जहां उनके दोस्त के सामने 15 लाख मांगे। रकम नहीं मिलने पर बिल्डर की सभी बिल्डिंग की कंप्लेंट करने की धमकी दी। वह एक इमारत की शिकायत कर चुके हैं।
हो सकती है 7 साल की कैद
जाफराबाद थाने में BNS की धारा 308 (2) के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके मुताबिक, अगर कोई शख्स जबरन वसूली करता है, यानी किसी को डराकर या धमकाकर उसकी प्रॉपर्टी या पैसे या अहम दस्तावेज लेता है तो दोषी पाए जाने पर उसे सात साल तक की कैद और जुर्माना दोनो हो सकते हैं।
दावा है कि ब्लैकमेल करने वाले एरिया के कुख्यात गैंगस्टरों से रिश्ते होने का भी दावा करते हैं, ताकि पीड़ित पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत ना दिखा सकें।
क्या है पूरा मामला
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जाफराबाद एरिया में काम करने वाले एक बिल्डर से एरिया में काम करने की एवज में 15 लाख रुपये की डिमांड की गई। चौहान बांगर में रहने वाले बिलाल मलिक और आफताब आलम को नामजद कराया है। दावा है कि एरिया में कोई भी शख्स अपना मकान बनवाता है या रिनोवेशन करवाता है तो यह दोनों MCD या अन्य विभागों में कंप्लेंट करते हैं। इन शिकायतों की आड़ में मकान मालिकों और बिल्डरों से मोटी रकम वसूलते हैं।
वसूली के रूप में मांगा फ्लैट
आरोप लगाया कि वह इलाके में एक मकान बनवा रहे थे तो आरोपी आफताब ने करीब ही एक फ्लैट किराए पर लिया। वह एक्सटॉर्शन के तौर पर एक फ्लैट की मांग करने लगा। उन्होंने इनकार कर दिया तो आरोपी उनके खिलाफ शिकायत करने की धमकी देने लगे। कई बिल्डरों की मिसाल देते हुए बताया कि कई बिल्डर्स उन्हें एक्सटॉर्शन मनी देते हैं।
बिल्डर ने किया ये दावा
आरोपी ने दावा किया कि एक बिल्डर ने उन्हें एक फ्लैट शिकायतकर्ता की बिल्डिंग के बगल में दे रखा है। बिल्डर ने दावा किया कि आरोपी उनके घर आए और 15 लाख की डिमांड करने लगे। वरना बिल्डिंग की कंप्लेंट कर उसे गिरवा देंगे। एक बार आरोपी एक ऑफिस में भी ले गए, जहां उनके दोस्त के सामने 15 लाख मांगे। रकम नहीं मिलने पर बिल्डर की सभी बिल्डिंग की कंप्लेंट करने की धमकी दी। वह एक इमारत की शिकायत कर चुके हैं।
हो सकती है 7 साल की कैद
जाफराबाद थाने में BNS की धारा 308 (2) के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके मुताबिक, अगर कोई शख्स जबरन वसूली करता है, यानी किसी को डराकर या धमकाकर उसकी प्रॉपर्टी या पैसे या अहम दस्तावेज लेता है तो दोषी पाए जाने पर उसे सात साल तक की कैद और जुर्माना दोनो हो सकते हैं।
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