ITR New Form 2025: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न 2025-26 दाखिल करने के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 जारी किए गए हैं। इसके जरिए करदाता या संस्थाओं की ओर से 50 लाख रुपये तक का रिटर्न आसानी से दाखिल किया जा सकता है।
करदाता अब इन फॉर्म का उपयोग करके वित्त वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा इन फॉर्म में कई आवश्यक बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण कुछ मामलों में पात्रता और आवश्यकताओं से संबंधित चीजों में अंतर देखा जा सकता है।
आयकर विभाग द्वारा अलग-अलग करदाताओं की आय, उसके स्रोत और आवासीय स्थिति के आधार पर अलग-अलग आईटीआर फॉर्म तय किए जाते हैं। ऐसे में आयकर दाखिल करने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस करदाता को कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए।
सीएम रश्मि गुप्ता और सीए आशीष रोहतगी ने दी जानकारी
सीए रश्मि गुप्ता और सीए आशीष रोहतगी ने बताया कि आयकर अधिनियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक एलटीसीजी का लाभ लेने वाले व्यक्ति आईटीआर वन दाखिल कर सकते हैं। पहले इस मामले में आईटीआर टू फॉर्म दाखिल करना होता था।
आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति, कंपनियां या हिंदू अविभाजित परिवार 2024-25 में प्राप्त आय के लिए आईटीआर दाखिल करेंगे। आईटीआर वन सहज और आईटीआर फॉर्म चार सुगम करदाताओं की जरूरतों के अनुसार हैं।
सहज फॉर्म का इस्तेमाल वे करदाता कर सकेंगे जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। साथ ही उन्हें वेतन, एक घर की संपत्ति, अन्य स्रोतों से ब्याज और कृषि से आय प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि सीबीडीटी द्वारा किए गए बदलावों के आलोक में शेयरों और म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लेने वाले वेतनभोगी व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा।
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