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पुणे: अवैध स्कूल पर हाईकोर्ट का 'नो स्टे', ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ

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मुंबई: अवैध ढांचे को ध्वस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाले पुणे के एक स्कूल को राहत देने से इनकार करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि अवैधता का कोई इलाज नहीं है।

9 मई के अपने आदेश में अदालत ने कहा कि अदालत प्राधिकरण को अवैध निर्माण को नियमित करने का आदेश सिर्फ इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि शैक्षणिक संस्थान में लगभग 2,000 छात्र हैं।

महाराष्ट्र में आम समझ यह है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से निर्माण कर सकता है और बाद में मांग कर सकता है कि ऐसा नियमों के अनुसार किया जाए, लेकिन अवैधता का कोई इलाज नहीं है।

धर्मार्थ शैक्षणिक संस्थान आर्यन वर्ल्ड स्कूल ने पुणे महानगर विकास प्राधिकरण के 17 अप्रैल के आदेश के खिलाफ अदालत में अपील की थी। याचिका में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन को सुनवाई का मौका दिए बिना ही ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया गया। निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया। विकास प्राधिकरण ने नियमानुसार आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ग्राम पंचायत को निर्माण की अनुमति देने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार जिला कलेक्टर के पास है। अदालत ने सरकार को संबंधित ग्राम पंचायत और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार को 14 नवंबर तक अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।

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