जुलाई का महीना आते ही नौकरी करने वालों और टैक्सपेयर्स के मन में एक ही सवाल घूमने लगता है - "इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)भरने की आखिरी तारीख क्या है?"और उससे भी बड़ा सवाल - "क्या इस बार भी तारीख बढ़ेगी?"अगर आप भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार हमेशा की तरह इस बार भी आखिरी तारीख को आगे बढ़ा देगी,तो ज़रा रुकिए! इस बार सरकार का मूड कुछ और ही कहानी कह रहा है।क्या है आखिरी तारीख?सबसे पहले,यह साफ़ कर लें कि असेसमेंट ईयर2025-26 (यानी वित्त वर्ष 2024-25के लिए) इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)भरने की आखिरी तारीख31जुलाई2025है।क्या तारीख आगे बढ़ेगी?यही सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सरकार कई वजहों से तारीख को आगे बढ़ा देती है। लेकिन इस बार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)और वित्त मंत्रालय ने शुरुआत से ही लोगों से अपील करना शुरू कर दिया है कि वे आखिरी तारीख का इंतज़ार न करें और समय पर अपनाITRफाइल कर दें।जानकारों का मानना है कि इस साल सरकार तारीख बढ़ाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है,जब तक कि कोई बहुत बड़ी तकनीकी समस्या न आ जाए।देर करने पर क्या होगा नुकसान?अगर आप31जुलाई तकITRफाइल नहीं कर पाए,तो आपको ये नुकसान उठाने पड़ सकते हैं:तगड़ा जुर्माना (Penalty):देर सेITRफाइल करने पर आपको5,000रुपयेतक का जुर्माना देना पड़ सकता है।ब्याज का बोझ:अगर आपका कोई टैक्स बकाया है,तो उस पर आपको जुर्माना भरने तक ब्याज भी चुकाना होगा।वेबसाइट क्रैश का झंझट:आखिरी दिनों में लाखों लोग एक साथITRफाइल करने की कोशिश करते हैं,जिससे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोड होता है और वह अक्सर'क्रैश'हो जाती है,जिससे आप और परेशान हो सकते हैं।समझदारी इसी में है!इसलिए,समझदारी इसी में है कि आप तारीख बढ़ने की झूठी उम्मीद में न बैठें। अपने ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे कि फॉर्म-16,बैंक स्टेटमेंट,और निवेश के सबूत इकट्ठा करें और आज ही अपनाITRफाइल करके टेंशन-फ्री हो जाएं।
You may also like
इंजरी बनी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी चुनौती, डेविड मिलर के बाद ये दो खिलाड़ी भी हुए चोटिल
नेपाल में किसने और कैसे चुने अंतरिम सरकार के दावेदार, सुशीला कार्की का कैसे आया नाम?
भारत-नेपाल सीमा पर काठमांडू जेल से फरार बांग्लादेशी तस्कर पकड़ा गया
आमिर खान और लोकेश कनगराज का सुपरहीरो प्रोजेक्ट हो सकता है रद्द
Land for Job Scam: लालू यादव की मुश्किलें बढ़ीं, आरोप तय होंगे या नहीं, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित