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किसानों के लिए खुशखबरी है। अगर आप पहले से ही पीएम किसान योजना में पंजीकृत हैं, तो आप सरकार की एक और शानदार योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने पीएम किसान मानधन पेंशन योजना को पीएम किसान योजना से जोड़ दिया है। यानी, आपको पेंशन पाने के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं देने होंगे। इस योजना के तहत, किसानों को बुढ़ापे में 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, जो सालाना 36,000 रुपये होती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना होगा। पीएम किसान योजना के 6000 रुपये के वार्षिक अंशदान की मदद से मासिक अंशदान सीधे उनके खाते से काट लिया जाएगा।
योजना का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा क्या है?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए एक निश्चित आयु सीमा निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना में एक बार पंजीकरण अवश्य कराएँ। इसके बाद, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर आपको सीधे आपके खाते में 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। यानी आपको पूरे साल 36,000 रुपये मिलेंगे। यह पेंशन आपको जीवन भर मिलती रहेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराने पर सरकार आपको एक विशेष पेंशन आईडी नंबर देगी। जो बाद में आपकी पहचान के काम आएगा।
कैसे करें पंजीकरण?
इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए किसान को केवल अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाना होगा। वहाँ उसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना होगा। जन सेवा केंद्र संचालक आपके दस्तावेज़ों के आधार पर एक ऑनलाइन फ़ॉर्म भरेगा। एक ऑटो-डेबिट फ़ॉर्म भी भरा जाएगा जिससे मासिक अंशदान सीधे बैंक खाते से कट जाएगा। अगर आप पहले से ही पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो यह अंशदान राशि उसी सहायता राशि से अपने आप कटती रहेगी।
कैसे मिलेगा लाभ?
पीएम किसान योजना के पैसे से ही आपको पेंशन मिलेगी। इस पेंशन योजना में किसानों को अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। अगर कोई किसान 40 साल की उम्र में इस योजना में पंजीकरण कराता है, तो उसे अधिकतम 200 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। यानी सालाना 2,400 रुपये। जो सीधे प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि से कट जाते हैं। बाकी 3,600 रुपये हर साल किसान के खाते में जमा होते हैं। इस योजना से किसानों को दोहरा लाभ मिलता है।
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