इंटरनेट डेस्क। अगर आप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हैं ये आपके काम की खबर है। खबर ये है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की ओर से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं।
खबरों के अनुसार, एनपीसीआई की ओर से ये बदलाव आज से लागू कर दिए गए हैं। एनपीसीआई की ओर से अब बड़े लेनदेन की सीमा को बढ़ा दी गई है। एनपीसीआई के नए बदलाव के तहत अब लोग इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन ईएमआई और ट्रैवल जैसी कैटेगरी में एक दिन में दस लाख रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे। हालांकि ये नियम पर्सन-टू-मर्चेंट पेमेंट पर लागू किया गया है।
इसके तहत व्यापारी या संस्थानों को भुगतान करने पर लिमिट लागू होगी। वहीं पर्सन-टू-पर्सन पैसे भेजने की सीमा पहले जैसी ही 1 लाख रुपए प्रतिदिन रहेगी। बैंकों की ओर से अपनी रिस्क पॉलिसी के तहत कम लिमिट भी तय कर सकते हैं।
खबरों के अनुसार, इंश्योरेंस प्रीमियम और कैपिटल मार्केट निवेश की सीमा दो से बढ़ाकर पांच लाख रुपए किया गया है। वहीं 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करने की छूट दी गई है।
यात्रा क्षेत्र में एक बार में अब 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है
यात्रा क्षेत्र में एक लाख के स्थान पर एक बार में अब 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। वहीं गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर टैक्स और ईएमडी पेमेंट्स भी अब प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए तक किए जाने की छूट होगी। ये 10 लाख रुपए प्रतिदिन होगी। लोन और ईएमआई कलेक्शन के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख और प्रतिदिन 10 लाख रुपए होगी। क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान अब एक बार में 5 लाख रुपए तक हो सकेगा। प्रतिदन की सीमा 6 लाख रुपए ही रखी गई है।
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