Prayagraj, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 20 साल की कैद भुगत चुके उम्रकैद की सजा पाये मोइनुद्दीन की समय पूर्व रिहाई मामले में राज्य सरकार को नियमानुसार दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है और अपील को अगली सुनवाई के लिए 10 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा तथा न्यायमूर्ति विजय कुमार की खंडपीठ ने याची अधिवक्ता को सुनकर दिया है. अधिवक्ता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ अपील पर अदालत ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दी. याची ने 20 साल 7 दिन की सजा काट ली है. नियमानुसार 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहाई की जानी चाहिए. जिस पर कोर्ट ने सरकार को विचार करने का आदेश दिया है और दोनों पक्षों से जवाब प्रति जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
कांग्रेस ने महाराष्ट्र में किफायती आवास के लिए अभियान शुरू किया
मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है : मुख्यमंत्री मोहन यादव
नैनीताल में पंजाबी महासभा ने करवाचौथ पर आयोजित किया भव्य कार्यक्रम
मजेदार जोक्स: आज से मैं फिटनेस पर ध्यान दूंगा
न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से पीटा, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में दर्ज की पहली जीत