मुरादाबाद, 06 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . सात साल पहले अमरोहा निवासी किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में मुरादाबाद के थाना कांठ निवासी आरोपित झोलाछाप चिकित्सक को Monday को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल के कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.
अमरोहा जनपद के थाना नौगांवा सादात क्षेत्र के गांव में मुरादाबाद जिले के कांठ थानाक्षेत्र के रवतापुर नवादा का रहने वाला शमीम पीड़िता के गांव में क्लीनिक चलाता था. 11 जुलाई 2019 को शमीम गांव निवासी किसान की 16 वर्षीय बेटी को बहलाकर Prayagraj ले गया था. इस मामले में किसान ने शमीम के खिलाफ किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया. किसान ने शमीम के घर जाकर बेटी के बारे में पूछा तो उसके परिजनों ने भी अभद्रता की थी. जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया था.
मामले की सुनवाई अमरोहा न्यायालय में चली. एडीजीसी संजीव ने बताया कि मामले में आज आरोपित दोषी को सात साल की कैद की सजा सुनाई तथा दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
You may also like
Trump ने फिर से किया भारत-पाक सहित सात युद्धों को रुकवाने का दावा, कहा- अगर मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार न होता तो…
मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी की बहन ने Bigg Boss 19 के घर में की एंट्री, जानें क्या बोले नेटिज़न्स?
रोहित, विराट और अश्विन को संन्यास के लिए किया मजबूर... गौतम गंभीर का पुराना दोस्त ही बना दुश्मन, लगाए बड़े आरोप
'आज देश के CJI भी सुरक्षित नहीं....' जस्टिस गवई पर हुए हमले को लेकर भड़के तेजस्वी यादव, वीडियो में केंद्र पर चलाए जुबानी तीर
3 बार कोशिश की लेकिन 100 के` दस नोट गिनने में फेल हो गया दूल्हा, दुल्हन ने शादी से किया इनकार