अशोकनगर,22 सितम्बर (Udaipur Kiran) . त्यौहारों पर मेले, झांकियों, चल समारोह जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजनों में युवाओं द्वारा बजाये जाने वाले पूपू पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने Monday को प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है.
आदेश में कहा गया कि त्यौहारों पर मेले, झांकियों, चल समारोह जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजनों में बाजार में बिकने वाली प्लास्टिक की पुंगी (पूपू) जो तेज कर्कश आवाज करती है जिससे न केबल शोर शराबा होता है, बल्कि मनचलों द्वारा अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान किया जाता है, जिससे वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है. त्यौहारों में माहौल खराब न हो दृष्टिगत रखते हुए पुंगी (पूपू) पर प्रतिबंध लगाया गया है.
यह आदेश जिले के सीमा अंतर्गत लागू होगा तेज आवाज पुंगी के निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उसका उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है.
दर असल झांकी, त्यौहारों पर मनचलों द्वारा बजाई जाने वाली पूपू की शिकायत बीते वर्ष भी मिलने पर तत्कालीन टीआई मनीष शर्मा ने भी भारी मात्रा में पूपू जब्त की थीं. इस बार कलेक्टर आदित्य सिंह ने पूपू के विरुद्ध जिले भर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.
—————
(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र ताम्रकार
You may also like
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से रमेश को बिजली बिल में मिली राहत
जब 70 साल की रेखा को` जबरदस्ती किस करता रहा था ये एक्टर मना करने पर भी नहीं की थी शर्म
दिल्ली में करीब 1 करोड़ की लूट : बाइक सवार बदमाश सोना-चांदी से भरा बैग लेकर फरार, एफआईआर दर्ज
एशिया कप : अभिषेक शर्मा का तूफानी अर्धशतक, भारत ने बांग्लादेश को दिया 169 का लक्ष्य
भारतीय सेना की सभी इंफ्रेंटी बटालियन में बनी 'अश्नि' प्लाटून, 50% सैनिक हो चुके हैं ड्रोन पर ट्रेंड