प्रयागराज, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएम कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 27 मई 2025 के आदेश का पालन करें या सात अक्टूबर को अदालत में हाजिर हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मनोहर गुप्ता की अवमानना अर्जी पर दिया। याची ने हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर डीएम की ओर से कोई फैसला नहीं लिए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने 27 मई 2025 के आदेश से याची के आवेदन पर छह सप्ताह में फैसला लेने के लिए डीएम को आदेश दिया था।
इसके बाद भी डीएम की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर याची ने हाईकोर्ट में अवमानना अर्जी दाखिल की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि डीएम की ओर से कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दी।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
रोहिणी आचार्य ने एसआईआर प्रक्रिया पर उठाया सवाल, बोलीं- 'जिसे कमल नहीं दिख रहा, उसे घोषित किया गया मृत'
मेनका गांधी: बेबाकी और सशक्तिकरण की मिसाल, कांटों भरा तय किया राजनीतिक सफर
रीम शेख ने देसी अंदाज से लूटा फैंस का दिल
महावतार नरसिंह: बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान