Next Story
Newszop

नन प्रैक्टिस भत्ता लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर हो कार्रवाई : उच्च न्यायालय

Send Push

रांची, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने रिम्स की बदलाही को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स की जनरल बॉडी की बैठक आठ से 14 सितंबर के बीच करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने बैठक में उच्च न्यायालय के रिटायर जज को बैठक के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। जनरल बॉडी की बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा। उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।

अदालत ने रिम्स निदेशक को वैसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो नॉन प्रैक्टिस भत्ता लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदालत ने डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश भी निदेशक को दिया। कोर्ट ने निदेशक से यह बताने को कहा है कि रिम्स की ऑडिट कब-कब हुई है, निदेशक को तिथिवार जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देने का निर्देश कोर्ट ने दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

—————

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

Loving Newspoint? Download the app now